फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Relief given in bail conditions of financially weak petitioner

Prayagraj News: आर्थिक रूप से कमजोर याची की जमानत शर्तों में दी राहत, रिहा करने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Aug 2023 01:48 AM IST
विज्ञापन
Relief given in bail conditions of financially weak petitioner
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर कैदी की जमानत की शर्तों में छूट दी है। कोर्ट ने उसे निजी मुचलके और प्रतिभूतियों के जमा करने में असमर्थ होने पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णा पहल ने आफताब खान की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन


फतेहपुर निवासी याची जेल में पांच जनवरी 2021 से जेल में है। हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है लेकिन आर्थिक हालत सही न होने से वह निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों को जमा नहीं कर सका। इस बात की जानकारी उसने जेल प्रशासन को दे दी। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखत हुए याची की जमानत याचिका में दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed