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अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार

Thu, 03 Feb 2022 01:39 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Feb 2022 01:39 AM IST
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Refusal to quash FIR registered for kidnapping
अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि याचीगण अदालत से जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अदालत उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने फिरोजाबाद मक्खनपुर की पूनम देवी और चार अन्य की याचिका पर दिया है।

याचियों का कहना था कि उन पर लगाया गया अपहरण का आरोप झूठा है। लड़की ने खुद ही कोर्ट में 26 अक्टूबर 2021 को हाजिर होकर अपने पिता पर उसे सलमान के हाथ बेचने का आरोप लगाया है और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 200 का बयान भी दर्ज कराया है। पिता की तरफ से तर्क दिया गया कि लड़की का अभी पता नहीं चला है। वाहन पर जबरन बैठाकर अपहरण करने का याचियों पर आरोप है। ब्यूरो
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