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रोटोमैक कंपनी के मालिक राहुल कोठारी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 13 May 2021 08:58 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 13 May 2021 08:58 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर की रोटोमैक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक राहुल कोठारी को जमानत पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी है।कोठारी पर सरकारी बैंक के 4168 करोड़ रुपये धोखे से लेने और एनपीए कराकर सरकारी धन की हानि कराने का आरोप है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने आरोप को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए कोठारी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।अर्जी पर प्रतिवाद सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने किया। कोठारी का कहना था कि वह अपने मां-बाप की इकलौती संतान है। पिता दुर्घटना में घायल है।मां-बाप को कोरोना संक्रमण हो गया है।उनकी देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी और डिफाल्ट जमानत अर्जी सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी दोनों निरस्त कर दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।अर्जी पर प्रतिवाद सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने किया। कोठारी का कहना था कि वह अपने मां-बाप की इकलौती संतान है। पिता दुर्घटना में घायल है।मां-बाप को कोरोना संक्रमण हो गया है।उनकी देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी और डिफाल्ट जमानत अर्जी सीबीआई कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी दोनों निरस्त कर दी है।
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