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राशन कार्ड के लिए ‘आधार’ की अनिवार्यता खत्म
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Mon, 06 Apr 2015 11:53 PM IST
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राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। आधार कार्ड अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद प्रदेश सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात की जानकारी दी है।
बागपत जिले के पवन तिवारी ने पीआईएल दाखिल कर राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य करने को चुनौती दी थी। जबकि सुप्रीमकोर्ट ने किसी भी सरकारी योजना में आधार कार्ड अनिवार्य करने पर रोक लगाई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति मनोज कु मार गुप्ता की खंडपीठ को बताया कि आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं रहेगा।
26 मार्च 2015 को आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि राशन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। आयुक्त ने निर्देश दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाए। याचिका का वाद बिंदु समाप्त होने के कारण कोर्ट ने इसे अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
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बागपत जिले के पवन तिवारी ने पीआईएल दाखिल कर राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य करने को चुनौती दी थी। जबकि सुप्रीमकोर्ट ने किसी भी सरकारी योजना में आधार कार्ड अनिवार्य करने पर रोक लगाई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति मनोज कु मार गुप्ता की खंडपीठ को बताया कि आधार कार्ड अब अनिवार्य नहीं रहेगा।
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26 मार्च 2015 को आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि राशन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। आयुक्त ने निर्देश दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से कोई आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाए। याचिका का वाद बिंदु समाप्त होने के कारण कोर्ट ने इसे अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।
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