फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rape victim allowed to have abortion at government expense, DM directed to be involved in the process

High Court : दुष्कर्म पीड़िता को सरकारी खर्च पर गर्भपात की इजाजत, प्रक्रिया में डीएम को शामिल रहने का निर्देश

Sun, 13 Jul 2025 02:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 13 Jul 2025 02:42 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दी है। साथ ही कहा है कि पीड़िता के इलाज और गर्भपात से जुड़े सभी खर्च राज्य सरकार को वहन करने होंगे।

विज्ञापन
Rape victim allowed to have abortion at government expense, DM directed to be involved in the process
गर्भपात। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दी है। साथ ही कहा है कि पीड़िता के इलाज और गर्भपात से जुड़े सभी खर्च राज्य सरकार को वहन करने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानूनी कार्यवाही के लिए सबूत के तौर पर गर्भ के नमूनों को संरक्षित रखा जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने प्रयागराज की पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन

गाैरतलब है कि पीड़िता अपहरण के बाद यौन शोषण और दुष्कर्म का शिकार हुई थी। इसके बाद आठ जून, 2025 को मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों ने गर्भपात के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच कराने का निर्देश दिया था। नौ जुलाई, 2025 को पीड़िता की जांच की गई। इसके बाद कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देते हुए प्रक्रिया में डीएम प्रयागराज को भी शामिल रहने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed