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रामबिहारी चौबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी की जमानत निरस्त

Wed, 11 Dec 2019 02:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2019 02:03 AM IST
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Ram Bihari Chaubey murder case: main accused
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित चौबेपुर के चर्चित राम बिहारी चौबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय सिंह उर्फ अजय मरदह की जमानत निरस्त कर दी है। कोर्ट ने उसे अविलंब हिरासत में लेकर जेल भेजने का निर्देश भी दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मामले के वादी अभय नाथ चौबे की बेल कैंसिलेशन अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के बाद गत 26 सितंबर को आदेश सुरक्षित कर लिया था। अर्जी में सेशन कोर्ट वाराणसी से 23 अक्तूबर 2017 को जमानत मंजूर करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कहा गया कि अजय सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ गाजीपुर, लखनऊ व संत रविदास नगर जिलों में 21 मुकदमे दर्ज हुए। कुछ मामलों में गवाहों को डरा-धमकाकर बरी भी हो चुका है। यदि वह जमानत पर रहा तो इस मुकदमे का ट्रायल भी प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि उनका मानना है कि विपक्षी के जमानत पर रहने से मुकदमे का ट्रायल प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने वादी की अर्जी मंजूर करते हुए अजय सिंह की जमानत निरस्त कर दी। गौरतलब है कि चौबेपुर थानाक्षेत्र में चार दिसंबर 2015 की सुबह राम बिहारी चौबे अपने आवास पर मड़ही के नीचे अखबार पढ़ रहे थे। तभी दो बाइक पर आए पांच युवकों में से दो ने उनपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हत्या का मुकदमा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज हुआ था। विवेचना में पुलिस ने अजय सिंह व आशुतोष सिंह उर्फ सनी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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