फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Public Interest Litigation (PIL) terming a 50-year-old structure an encroachment dismissed

हाईकोर्ट : 50 साल पुराने निर्माण को अतिक्रमण बताने वाली जनहित याचिका खारिज

Wed, 04 Nov 2026 08:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 04 Nov 2026 08:19 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के मंजहवाली गांव में शिव मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 50 साल से अधिक पुराने निर्माण को अतिक्रमण बताकर जनहित याचिका के माध्यम से हटाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

विज्ञापन
Public Interest Litigation (PIL) terming a 50-year-old structure an encroachment dismissed
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के मंजहवाली गांव में शिव मंदिर की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि 50 साल से अधिक पुराने निर्माण को अतिक्रमण बताकर जनहित याचिका के माध्यम से हटाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता ऋषि पाल गिरि ने गाटा संख्या 762 पर दर्ज शिव मंदिर की जमीन पर प्रतिवादी संख्या छह की ओर से मकान बनाए जाने का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि भूमि राजस्व अभिलेखों में शिव मंदिर के नाम दर्ज है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मकान 50 साल से अधिक पुराना है। कोर्ट ने कहा कि कथित अतिक्रमण से प्रभावित लोग राजस्व या दीवानी कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। इन टिप्पणियों के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed