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राहत : अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मीनू धनगर के भाई की गिरफ्तारी पर रोक, गैंगस्टर के तहत दर्ज है केस
Thu, 29 Jun 2023 02:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 29 Jun 2023 02:01 PM IST
सार
याची के खिलाफ 16 अप्रैल 2023 को कासगंज जिले के कासगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता विवेक कुमार पाल ने तर्क दिया कि याची विधि प्रथम वर्ष का छात्र है और उसे सियासी विद्वेष की वजह से फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अंतरराष्ट्रीय फुटबाल खिलाड़ी मीनू धनगर के छोटे भाई दीपक धनगर (विधि छात्र) को अंतरिम राहत देते हुए सुनवाई की अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले में संबंधित जांच अधिकारी को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। जबकि, याची को छह हफ्ते में प्रत्युत्तर हलफनामा देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने दीपक धनगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची के खिलाफ 16 अप्रैल 2023 को कासगंज जिले के कासगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता विवेक कुमार पाल ने तर्क दिया कि याची विधि प्रथम वर्ष का छात्र है और उसे सियासी विद्वेष की वजह से फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है। वह न तो किसी पार्टी का नेता है, न किसी संगठन का सदस्य है और न ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल है।
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पुलिस ने उसके खिलाफ दो मामले दर्ज होने की वजह से गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दी। जबकि, दोनों ही मामलों में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है। एक मामले में उसे अज्ञात में और दूसरे में संघ के जिले के पदाधिकारी के बेटे से आपसी झगड़े की वजह से फंसा दिया गया है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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