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फिल्म तड़का के निर्माता की गिरफ्तारी पर रोक
Thu, 09 May 2019 08:33 PM IST
विनोद सिंह
न्यूजडेस्क-अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूजडेस्क-अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 09 May 2019 08:33 PM IST
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शहीद एसपीओ समीर अहमद
- फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म तड़का के निर्माता समीर दीक्षित और सह निर्माता जतिस वर्मा की धोखाधड़ी के आरोप में वाराणसी कैंट थाने में दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचीगण को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस फिल्म के प्रसारण पर बांबे हाईकोर्ट से पहले से ही रोक लगी है। फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू, श्रिया सरन और नाना पाटेकर ने काम किया है।
समीर दीक्षित ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। याची की ओर से अधिवक्ता कुमार कार्तिकेय ने बहस की।
इनका कहना था कि शिकायतकर्ता रणविजय सिंह फिल्म के फाइनेंसर हैं। उनके और समीर दीक्षित के बीच फिल्म बनाने पर सहमति हुई। यह तय हुआ कि आधा भुगतान पहले तथा आधा फिल्म रिलीज होने के बाद दिया जाएगा। आरोप है कि समीर दीक्षित ने करार का पालन नहीं किया। बाम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर केस किया गया।कोर्ट ने बिना अनुमति फिल्म प्रसारण पर रोक लगा रखी है।
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याची का कहना था कि प्राथमिकी में मनगढंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं।
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समीर दीक्षित ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। याची की ओर से अधिवक्ता कुमार कार्तिकेय ने बहस की।
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इनका कहना था कि शिकायतकर्ता रणविजय सिंह फिल्म के फाइनेंसर हैं। उनके और समीर दीक्षित के बीच फिल्म बनाने पर सहमति हुई। यह तय हुआ कि आधा भुगतान पहले तथा आधा फिल्म रिलीज होने के बाद दिया जाएगा। आरोप है कि समीर दीक्षित ने करार का पालन नहीं किया। बाम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर केस किया गया।कोर्ट ने बिना अनुमति फिल्म प्रसारण पर रोक लगा रखी है।
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याची का कहना था कि प्राथमिकी में मनगढंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं।