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धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण हटाने की कार्ययोजना पेश करें - हाईकोर्ट

Fri, 10 Sep 2021 11:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Sep 2021 11:17 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अब्दुल कयूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट ने 13 सितंबर 13 को अंतरिम आदेश से सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

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Present an action plan to remove illegal constructions of religious places - High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को सड़क, गली, पार्क व सार्वजनिक संपत्ति पर धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण पर रोक लगाने व अतिक्रमण हटाने का 30 दिन में एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है और पूछा है कि सार्वजनिक स्थलों को अवैध धार्मिक निर्माण से किस तरह से बचाएंगे। कोर्ट ने रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल करने में विफल रहते हैं तो हाजिर होकर कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की सुनवाई 5 अक्तूबर को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अब्दुल कयूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट ने 13 सितंबर 13 को अंतरिम आदेश से सार्वजनिक स्थलों से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार कड़े कदम नहीं उठा रही है और हलफनामा दाखिल कर माफी मांग रही है। अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
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