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prayagraj violence : जावेद मोहम्मद का घर ढहाए जाने के मामले में अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई
Thu, 23 Jun 2022 01:01 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 23 Jun 2022 01:01 AM IST
सार
पत्नी फातिमा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ध्वस्त किया गया मकान उसके नाम था। यह मकान उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था। नगर निगम और राजस्व दस्तावेजों में याची का नाम दर्ज है।
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Prayagraj News : जावेद पंप। हिंसा का मुख्य आरोपी।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
अटाला में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद पंप का मकान ढहाने के मामले में दाखिल याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। याचिका जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने दाखिल की है। उसने अवैध तरीके से मकान तोड़ने की शिकायत कर दोबारा मकान बनने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है।
पत्नी फातिमा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ध्वस्त किया गया मकान उसके नाम था। यह मकान उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था। नगर निगम और राजस्व दस्तावेजों में याची का नाम दर्ज है। इसके बावजूद घटना के बाद नोटिस उसके पति के नाम दिया गया और पक्ष जाने बगैर मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया।
याचिका में उसने कहा कि घर के जमींदोज होने से वह और उसका परिवार दूसरे के घरों में रहने को मजबूर है। इसलिए ग्रीष्मावकाश के दौरान याचिका की सुनवाई की जाए। इस वजह से संभावना जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।
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पत्नी फातिमा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ध्वस्त किया गया मकान उसके नाम था। यह मकान उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था। नगर निगम और राजस्व दस्तावेजों में याची का नाम दर्ज है। इसके बावजूद घटना के बाद नोटिस उसके पति के नाम दिया गया और पक्ष जाने बगैर मकान का ध्वस्तीकरण कर दिया।
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याचिका में उसने कहा कि घर के जमींदोज होने से वह और उसका परिवार दूसरे के घरों में रहने को मजबूर है। इसलिए ग्रीष्मावकाश के दौरान याचिका की सुनवाई की जाए। इस वजह से संभावना जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।
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