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Prayagraj : फार्मासिस्ट भर्ती की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से जवाब तलब, सुनवाई 18 नवंबर को

Fri, 01 Nov 2024 05:41 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 01 Nov 2024 05:41 AM IST
सार

अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह, न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है।
 

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Prayagraj: Response sought from state government on petition challenging legality of pharmacist recruitment.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

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अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह, न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है।
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याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने दलील दी कि 2015 नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती की जानी है। सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यह नियम विरुद्ध है। इसलिए की जा रही भर्ती रद्द की जाए।
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प्रदेश सरकार के वकील ने याची वकील की दलीलों का विरोध किया। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और इस याचिका को विचाराधीन जय प्रकाश व 11 अन्य केस के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। 

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