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प्रयागराजः तालाब की पैमाइश करने गए लेखपाल पर हमला, आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Sun, 19 Jul 2020 12:59 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 19 Jul 2020 12:59 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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बहरिया। तालाब की पैमाइश करने गए हल्का लेखपाल के साथ अभद्रता करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ कोठारी गांव की भूमि संख्या 626 राजस्व अभिलेख में तालाब के नाम से दर्ज है।
हल्का लेखपाल बृजलाल कुशवाहा का आरोप है कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के साथ मनरेगा से खुदाई के लिए तालाब का सीमांकन करने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमलावरों ने धमकी दी कि यदि तालाब की भूमि नापी गई तो जान से मार दूंगा।
हल्का लेखपाल ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके पहले भी हमलावरों ने अन्य जमीन की नाप के दौरान भी व्यवधान उत्पन्न किया था। पुलिस ने हल्का लेखपाल की तहरीर पर श्रीकांत शुक्ला, आनंद कुमार उर्फ राजू, कुलदीप एवं 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 188, 269, 504, 506 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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हल्का लेखपाल बृजलाल कुशवाहा का आरोप है कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक के साथ मनरेगा से खुदाई के लिए तालाब का सीमांकन करने के दौरान गांव के कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमलावरों ने धमकी दी कि यदि तालाब की भूमि नापी गई तो जान से मार दूंगा।
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हल्का लेखपाल ने यह भी आरोप लगाया है कि इसके पहले भी हमलावरों ने अन्य जमीन की नाप के दौरान भी व्यवधान उत्पन्न किया था। पुलिस ने हल्का लेखपाल की तहरीर पर श्रीकांत शुक्ला, आनंद कुमार उर्फ राजू, कुलदीप एवं 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 188, 269, 504, 506 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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