फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   prayagraj news: rss chief did not get relief from allahabad high court

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर टिप्पणी करने वाले को नहीं मिली राहत

Thu, 11 Jun 2020 11:07 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 11 Jun 2020 11:07 PM IST
विज्ञापन
prayagraj news: rss chief did not get relief from allahabad high court
संघ प्रमुख मोहन भागवत - फोटो : PTI

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन


हालांकि, याची को यह छूट दी है कि वह नियमानुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने सुनवाई की। याची के खिलाफ शाहजहांपुर के संघ विभाग कार्यवाह रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन


कहा गया कि संघ प्रमुख भागवत ने सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद विवेक मिश्र ने अपने फेसबुक पर मोहन भागवत को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उसकी फेसबुक आईडी पर ऐसी तमाम पोस्ट पड़ी हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता सैय्यद अली मुर्तजा ने कहा कि याची ने सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की हैं। जबकि, याची का कहना था कि उसे गलत फंसाया गया है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिससे समाज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याची चाहे तो नियमानुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed