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प्रयागराज : खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के दोषी कोटेदार को तीन साल की सजा

Fri, 07 Jan 2022 10:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Jan 2022 10:33 PM IST
सार

प्रकरण थाना हंडिया है। जिला पूर्ति अधिकारी विजय शंकर पांडे  को ग्राम पंचायत बड़ौली सैदाबाद के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) द्वारा राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न चीनी व मिट्टी के तेल के वितरण में की जा रही अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

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Prayagraj: Kotdar sentenced to three years for irregularities in food distribution
कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

जिला न्यायालय ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने का आरोप साबित होने पर अभियुक्त कोटेदार जय कृष्ण मिश्रा को तीन साल की साधारण कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने अभियोजन अधिकारी अजय मिश्रा एवं अधिवक्ता पवन दुबे को सुनकर दिया है।

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प्रकरण थाना हंडिया है। जिला पूर्ति अधिकारी विजय शंकर पांडेय को ग्राम पंचायत बड़ौली सैदाबाद के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) द्वारा राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न चीनी व मिट्टी के तेल के वितरण में की जा रही अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक रामाश्रय पाल, राकेश तिवारी, शशिकांत, पूर्ति निरीक्षक उमाशंकर पांडेय, मनीष कुमार, अरविंद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
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जांच टीम द्वारा 27 जनवरी 2011 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी हंडिया द्वारा नायब तहसीलदार से प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि राशन कार्डधारकों को कोटेदार द्वारा नियमित रूप से निर्धारित मात्रा व मूल्य पर वितरण नहीं किया गया। एपीएल धारकों को गेहूं का वितरण निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया था। जांच के बाद कोटेदार के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित किया गया।
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प्रकरण में जिलाधिकारी ने 11 अप्रैल 2011 को कोटेदार के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज किए जाने का निर्देश दिया था। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन एवं सात के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 14 गवाह परीक्षित कराया है। आरोप साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल की  साधारण कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

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