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हाईकोर्ट : पानी टंकी ओवरब्रिज मामले में नए सिरे से मांगी जानकारी, क्या दो पहिया वाहनों को अनुमति है या नहीं

Tue, 21 May 2024 02:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 21 May 2024 02:30 PM IST
सार

पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर नया ओवर ब्रिज बनने की मांग की है। साथ ही नया ओवरब्रिज बनने तक पुराने ब्रिज से दोपहिया वाहनों को आने-जाने की अनुमति देने की मांग की है।

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Prayagraj: High Court seeks fresh information in water tank overbridge case
अदालत। - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पानी टंकी ओवरब्रिज से दो पहिया वाहनों को गुजरने देने की मंजूरी दिए जाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दाखिल विरोधभासी हलफनामे को अस्वीकार कर नए सिरे से जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या नया ओवर ब्रिज बनने तक दो पहिया वाहनों को पुराने ब्रिज से गुजरने की अनुमति रहेगी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।

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मामले में पूर्व पार्षद कमलेश सिंह ने व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर नया ओवर ब्रिज बनने की मांग की है। साथ ही नया ओवरब्रिज बनने तक पुराने ब्रिज से दोपहिया वाहनों को आने-जाने की अनुमति देने की मांग की है। इस मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि पानी टंकी ओवरब्रिज सुरक्षित न होने की वजह से जनहित में बंद किया गया है। साथ ही पुल से पैदल व दोपहिया वाहनों का आवागमन जारी है।

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वहीं एक और हलफनामा दाखिल कर कहा कि वैकल्पिक मार्ग बगल वाले ब्रिज से दिया गया है। कोर्ट ने कहा दोनों हलफनामे एक ही अधिकारी के हैं और उनमें विरोधाभास है। इसलिए नया हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया जाए कि क्या दो पहिया वाहनों को पुराने ब्रिज से गुजरने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित की है।

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