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प्रयागराज : अपनी अपनी जमीनों से अतिक्रमण हटाएंगे विभाग

Sat, 27 Nov 2021 10:40 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Nov 2021 10:40 PM IST
सार

इस बात की जानकारी हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर दी गई। अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन सुनवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम बनाई थी, जिसमें पीडीए, नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारी तथा सेना के किसी जिम्मेदार अधिकारी के साथ ही न्याय मित्र अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को भी शामिल किया था।

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Prayagraj: Departments will remove encroachments from their own lands
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

कानपुर रोड से लगे इलाकों में अतिक्रमण की समस्या व सड़कों के संकरी हो जाने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले के प्रशासनिक व सेना तथा पीडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने क्षेत्र का संयुक्त रूप से सर्वे किया है। सर्वे में यह तय किया गया की कि सुलेमसराय जीटी रोड से सूबेदार रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क पर सेना व प्राइवेट तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को चिन्हित किया जाए। इस इलाके का सेना के रक्षा संपदा, राजस्व प्रशासन , विकास प्राधिकरण व  नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद यह तय किया जाएगा कि किस की जमीन पर अतिक्रमण है। सेना, पीडीए या नगर निगम जिसकी भी जमीन पर अतिक्रमण होगा वह विभाग अपनी जमीनों से स्वयं अतिक्रमण हटाएगा।

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इस बात की जानकारी हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल कर दी गई। अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन सुनवाई कर रहे हैं। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम बनाई थी, जिसमें पीडीए, नगर निगम व जिला प्रशासन के अधिकारी तथा सेना के किसी जिम्मेदार अधिकारी के साथ ही न्याय मित्र अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को भी शामिल किया था।
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कोर्ट ने निर्देश दिया था की यह सभी अधिकारी आपस में बैठक कर तय करें कि अतिक्रमण कहां-कहां है और कैसे हटाया जाएगा। कोर्ट ने विभिन्न विभागों की आपसी खींचतान को भी सामंजस्य पूर्ण ढंग से हल करने का निर्देश दिया था । जिला प्रशासन की ओर से दाखिले हलफनामे में कहा गया है कि अगली बैठक एक दिसंबर को होगी जिसमें कार्यवाही की रूप रेखा तय की जाएगी और अदालत को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख सात दिसंबर नियत की है।

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