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प्रयागराजः कोरोना काल में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण को चुनौती
Thu, 16 Jul 2020 12:23 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 16 Jul 2020 12:23 AM IST
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धारचूला में फ्लैग मार्च करते पुलिस के जवान
- फोटो : अमर उजाला
कोविड 19 संक्रमण के दौरान पुलिस महकमे में तबादले किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के गृह विभाग को निर्देश दिया कि याची पुलिसकर्मियों के प्रत्यावेदन पर सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। नरेंद्र सिंह और दो अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।
याचीगण का कहना था कि कोरोना संक्रमण के बावजूद उनका तबादला गैर जनपदों में किया जा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने 12 मई 2020 को शासनादेश जारी कर कहा था कि कोरोना संक्रमण का संकट समाप्त होने तक सरकारी विभागों में तबादले नहीं किए जाएंगे। उनका तबादला इस शासनादेश का उल्लंघन है।
इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से उनके जीवन पर खतरा और बढ़ जाएगा। याचीगण ने इस संबंध में प्रत्यावेदन भी दिया है, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि, प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तीन जुलाई 2020 को इस शासनादेश का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि उपरोक्त 12 मई का शासनादेश पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचीगण का प्रत्यावेदन नियमानुसार तय करने का निर्देश दिया है।
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याचीगण का कहना था कि कोरोना संक्रमण के बावजूद उनका तबादला गैर जनपदों में किया जा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने 12 मई 2020 को शासनादेश जारी कर कहा था कि कोरोना संक्रमण का संकट समाप्त होने तक सरकारी विभागों में तबादले नहीं किए जाएंगे। उनका तबादला इस शासनादेश का उल्लंघन है।
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इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से उनके जीवन पर खतरा और बढ़ जाएगा। याचीगण ने इस संबंध में प्रत्यावेदन भी दिया है, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि, प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि तीन जुलाई 2020 को इस शासनादेश का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि उपरोक्त 12 मई का शासनादेश पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचीगण का प्रत्यावेदन नियमानुसार तय करने का निर्देश दिया है।
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