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प्रयागराज बवाल: 21 नामजद, 300 अज्ञात पर रिपोर्ट, चौकी इंचार्ज सस्पेंड 

Fri, 15 Mar 2019 12:56 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Mar 2019 12:56 AM IST
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Prayagraj Bawal: 21 nominations, 300 reports on unknown, chowki incharge suspension
naini - फोटो : प्रयागराज
औद्योगिक क्षेत्र के संडवा पावर हाउस के सामने मीरजापुर राजमार्ग पर बुधवार देर रात हुए बवाल मामले में कुल तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं। दो मुकदमे पुलिस की ओर से जबकि एक मुकदमा आगजनी का शिकार हुई रोडवेज बस के चालक की ओर से दर्ज कराया गया हे। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे में 21 नामजद व 300 अज्ञात पर रिर्पोट दर्ज हुई है। उधर प्रथमदृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर सड़वा चौकी इंचार्ज को देर रात निलंबित कर दिया गया। 
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गौरतलब है कि बुधवार की देर रात नो इंट्री के दौरान पैसे लेकर ट्रकों को पास कराने का आरोप लगाते हुए ट्रक चालकों, मालिकों एवं खलासियों ने देर रात हंगामा खड़ा कर दिया था। पुलिस पर आरोप लगाया था कि सड़क पर खड़े करीब चार दर्जन ट्रकों के साइड के शीशे एवं तीन से चार ट्रकों के सामने के शीशे तोड़ देने के आरोप लगाते हुए बवाल काटा था। सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर औद्योगिक क्षेत्र महेश सिंह, एसआई गया प्रसाद, एचसी सुरेंद्र सिंह यादव, कांस्टेबिल अभिषेक सिंह चौहान और नैनी कोतवाली के एसएसआई अरविंद कुमार सिंह, हेडकांस्टेबिल ललित राम यादव, होमगार्ड त्रिभुवन, चालक मायापति सिंह पर हमला कर दिया गया था।
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पुलिस के मुताबिक ट्रक वालों ने मीरजापुर राजमार्ग पर ट्रकें आड़ी तिरक्षी खड़ी करके पूरे रास्ते को जाम कर रखा था। पुलिस टीम उसी रास्ते को खाली कराने गई थी। आरोप है कि ट्रक मालिकों, चालकों एवं खलासियों ने पुलिस टीम पर पथराव करते हुए नैनी कोतवाली की पुलिस जीप फूंक दी थी। रोडवेज बस में तोडफ़ोड़ कर दी थी। करीब तीन घंटे तक  बवाल चलता रहा। इसमें पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के वक्त ट्रक चालकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी और नो इंट्री खत्म करने की मांग की थी लेकिन गुरूवार को ट्रक चालकों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस भी दूसरे दिन शांत रही। अंदर से उपदवियों का पता लगाने में जुटी रही। उधर प्रथमदृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर देर रात चौकी इंचार्ज संतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया। एसएसपी अतुल शर्मा ने बताया कि जांच-पड़ताल की जा रही है।  
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पुलिस जीप में रखे सरकारी दस्तावेज भी जले, दस नामजद

Prayagraj Bawal: 21 nominations, 300 reports on unknown, chowki incharge suspension
naini - फोटो : प्रयागराज
नैनी। कोतवाली नैनी के एसएसआई अरविंद कुमार की तहरीर पर ट्रक मालिक भूपेंद्र तिवारी, रविंद्र तिवारी, प्रमिल तिवारी, इरफान खान, फिरोज खान, इरफान अहमद, नीरज यादव, आयात कुमार, नौशाद व 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 58/19 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी सरकारी पुलिस जीप को उपद्रवियों ने पलटकर आग लगा दिया। जिससे जीप के साथ उसमें रखे सरकारी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। 

चीखने लगी थी रोडवेज बस की सवारी

Prayagraj Bawal: 21 nominations, 300 reports on unknown, chowki incharge suspension
naini - फोटो : प्रयागराज
रोडवेज बस परिचालक हृदय नारायण दुबे निवासी उमापुर, बभनी हेठार, प्रयागराज एवं 23 सवारियों को लेकर संविदा चालक राजेंद्र प्रसाद पाठक पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर पाठक निवासी पाठकबरी, बिहसड़ा, मीराजपुर बुधवार की देर रात प्रयागराज आ रहा था। संडवा मोड़ पर ट्रकों के मालिक, चालक एवं खलासियों ने मिलकर बस में तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। जिससे सवारियों में चीख पुकार मच गई। उपद्रवियों ने बस को धक्का देकर सड़क से बाहर गड्ढे में धक्का दे दिया। उसके बाद बस के पिछले टायर में डीजल डालकर आग लगा दिया। बस पलटने का भी प्रयास किया गया। हालांकि किसी सवारी को चोट नहीं है। बस चालक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 

इंस्पेक्टर की तहरीर में 11 नामजद, 150 अज्ञात 

Prayagraj Bawal: 21 nominations, 300 reports on unknown, chowki incharge suspension
naini - फोटो : प्रयागराज
नैनी। औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी इंस्पेक्टर महेश सिंह के अनुसार वह गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि ट्रक चालक व खलासी, मालिकों के साथ मिलकर रोडवेज बस में तोडफ़ोड़ कर रहे हैं। यह सुनकर जब वह अपनी  टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस प्रकरण में इंस्पेक्टर महेश सिंह की तहरीर पर भूपेंद्र तिवारी, रवींद्र तिवारी, प्रमिल तिवारी, इरफान खान, फिरोज खान, इरफान अहमद, नीरज यादव, आयात कुमार, नौशाद, अभिमन्यु कुमार यादव, मनीष बसरिया 11 नामजद व 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 57/19 के तहत धारा 147, 148, 149, 186, 283, 341, 436, 332, 353 आईपीसी एवं आपराधिक कानून की धारा सात एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 व 5 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 
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