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प्रयागराज : बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को मिली जमानत
Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2021 में हुए जानलेवा हमले व हत्या के मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2021 में हुए जानलेवा हमले व हत्या के मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जमानत दे दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है। याची के खिलाफ 2021 में जानलेवा हमला, हत्या सहित विभिन्न आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना पांच दिसंबर 2021 को हुई थी, जबकि असद घटना से ठीक एक दिन पहले चार दिसंबर 2021 को ही दुबई चला गया था।
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मामले में सह-आरोपी भाइयों अनस और दानिश को जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर असद भी जमानत का हकदार है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपी एफआईआर की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर लंबे समय तक भारत नहीं लौटा।
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हाईकोर्ट ने पाया कि घटना के दिन आरोपी देश में मौजूद नहीं था और साजिश को लेकर केवल मौखिक आरोप हैं। कोर्ट ने समान भूमिका वाले सह-आरोपियों की पूर्व जमानत और असद का कोई आपराधिक इतिहास न होने को आधार मानते हुए उसे सशर्त जमानत देने का आदेश जारी कर दिया।