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जहरीली शराब बनाने आरोपी की पुलिस हिरासत मंजूर, सात घंटे के लिए पुलिस की कस्टडी में देने का आदेश
Fri, 02 Jul 2021 08:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 02 Jul 2021 08:59 PM IST
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पुलिस ने हिरासत में लिया।
- फोटो : अमर उजाला।
हंडिया क्षेत्र में जहरीली शराब बनाने और बेचने आरोप में जेल में बंद आरोपित संजय जायसवाल को अदालत ने सात घंटे की पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट रामकेश ने क्षेत्राधिकारी हंडिया के प्रार्थना पत्र पर लोक अभियोजक अखिलानंद दिवेदी व आरोपित संजय जायसवाल के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया।
अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों ,परिस्थितियों एवं निष्पक्ष प्रभावी विवेचना के लिए अभियुक्त को 3 जुलाई 2021 सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक अल्पावधि के लिए पुलिस हिरासत पर दिया जाना न्याय उचित होगा
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अभियुक्त को जेल से बाहर निकालने और जेल में दाखिला दोनों ही वक्त उसकी कोविड-19 जांच व शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा ,कस्टडी के दौरान किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जाएगी । वहीं अभियुक्त को यह विकल्प दिया है कि वह चाहे तो इस अवधि के दौरान अपने साथ एक अधिवक्ता को रख सकता है परंतु अधिवक्ता विवेचना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उचित दूरी बनाए रखेंगे।
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अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों ,परिस्थितियों एवं निष्पक्ष प्रभावी विवेचना के लिए अभियुक्त को 3 जुलाई 2021 सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक अल्पावधि के लिए पुलिस हिरासत पर दिया जाना न्याय उचित होगा
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अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अभियुक्त को जेल से बाहर निकालने और जेल में दाखिला दोनों ही वक्त उसकी कोविड-19 जांच व शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा ,कस्टडी के दौरान किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना नहीं की जाएगी । वहीं अभियुक्त को यह विकल्प दिया है कि वह चाहे तो इस अवधि के दौरान अपने साथ एक अधिवक्ता को रख सकता है परंतु अधिवक्ता विवेचना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उचित दूरी बनाए रखेंगे।
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