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हाईकोर्ट : आदेश का पालन न करने पर प्रमुख सचिव वित्त का व्यक्तिगत हलफनामा तलब
Fri, 25 Nov 2022 09:34 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 25 Nov 2022 09:34 PM IST
सार
याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल होने के बावजूद 2001 में दिये गये फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि एक कमेटी गठित कर दी गई है। पालन के लिए समय दे।
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कोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पालिटेक्निक अध्यापकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिनियमावली के तहत वेतनमान देने के 2001 में दिये गये फैसले का पालन करने के मामले में प्रमुख सचिव वित्त से तीन हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने फेडरेशन आफ इंडियन पालिटेक्निक टीचर्स आर्गेनाइजेशन की अवमानना याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल होने के बावजूद 2001 में दिये गये फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि एक कमेटी गठित कर दी गई है। पालन के लिए समय दे।
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इसके बाद निदेशक तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर बताया कि विशेष सचिव वित्त विशेष सचिव पर्सनल व विशेष सचिव कानून की तीन सदस्यीय कमेटी ने बैठक कर निर्णय ले लिया है। सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है। तकनीकी शिक्षा का वेतनमान मिलेगा। विधि विभाग से परामर्श कर लागू कर दिया जायेगा। याची अधिवक्ता ने कहा हलफनामे से साफ है अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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