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हाईकोर्ट : आदेश का पालन न करने पर प्रमुख सचिव वित्त का व्यक्तिगत हलफनामा तलब

Fri, 25 Nov 2022 09:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Nov 2022 09:34 PM IST
सार

याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल होने के बावजूद 2001 में दिये गये फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि एक कमेटी गठित कर दी गई है। पालन के लिए समय दे।

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Personal affidavit of Principal Secretary Finance summoned for non-compliance of order
कोर्ट - फोटो : demo pics

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पालिटेक्निक अध्यापकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिनियमावली के तहत वेतनमान देने के 2001 में दिये गये फैसले का पालन करने के मामले में प्रमुख सचिव वित्त से तीन हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने फेडरेशन आफ इंडियन पालिटेक्निक टीचर्स आर्गेनाइजेशन की अवमानना याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल होने के बावजूद 2001 में दिये गये फैसले का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया कि एक कमेटी गठित कर दी गई है। पालन के लिए समय दे।
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इसके बाद निदेशक तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर बताया कि विशेष सचिव वित्त विशेष सचिव पर्सनल व विशेष सचिव कानून की तीन सदस्यीय कमेटी ने बैठक कर निर्णय ले लिया है। सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है। तकनीकी शिक्षा का वेतनमान मिलेगा। विधि विभाग से परामर्श कर लागू कर दिया जायेगा। याची अधिवक्ता ने कहा हलफनामे से साफ है अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव वित्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

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