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बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने किया सरेंडर, सुनवाई के बाद जमानत मंजूर

Tue, 19 Mar 2019 02:12 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 19 Mar 2019 02:12 AM IST
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Parliamentarian Pappu Yadav surrender court granted bail
pappu yadav - फोटो : फाइल फोटो

कानून के उल्लंघन के मुकदमे में सोमवार को बिहार के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर कर जमानत अर्जी पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया। 26 साल पुराने इस मुकदमे में अभियुक्तगणों के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट और कुर्की वारंट जारी किया था। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, एसपीओ हरि ओंकार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवेश शुक्ला को सुनकर दिया है।

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घटना आठ नवंबर 1993 की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की है। बिहार के सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर आरोप है कि चुनावी सभा में गड़बड़ी करने के लिए 19 गाड़ियों में भर कर लोग आए थे। पुलिस ने सांसद सहित 127 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। पत्रावली गाजीपुर से अंतरित होकर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए आई है।
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सांसद की ओर से पेश जमानत अर्जी पर कहा गया कि संसद सत्र में व्यस्त होने के कारण वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। इसके पूर्व उसने अपनी जमानत कराई थी। अब वह उपस्थित होकर सुनवाई में सहयोग करेगा। अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। जमानत का आधार पाते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली और जमानत दाखिल करने पर रिहा कर दिया।

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