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एलटी ग्रेड में चयनित को नियुक्ति देने का आदेश

Sun, 03 Nov 2019 02:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 03 Nov 2019 02:03 AM IST
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Order to appoint selected in LT grade
Order to appoint selected in LT grade
एलटी ग्रेड में चयनित अध्यापक को दूसरा कॉलेज देने का आदेश
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आवंटित विद्यालय में पद रिक्त न होने पर किसी भी रिक्ति के सापेक्ष देनी होगी नियुक्ति
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती 2011 में चयनित अभ्यर्थी को दूसरा कॉलेज आवंटित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि अभ्यर्थी को आवंटित विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उसे उसी रिक्ति या भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य कॉलेज में नियुक्ति दी जा सकती है। याची अध्यापक राजेश कुमार सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची को एलटी ग्रेड 2011 में गणित विषय के लिए चयनित किया गया। उसे कथड़ा बदायूं में राधेलाल इंटर कॉलेज आवंटित किया गया। डीआईओएस ने नियुक्ति की संस्तुति कर दी मगर कॉलेज प्रबंध समिति ने पद रिक्त न होने का हवाला देकर ज्वाइनिंग नहीं दी। इस पर डीआईओएस ने 1998 की नियमावली के नियम 13(5) के तहत याची को दूसरा कॉलेज आवंटित करने की माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से संस्तुति की।
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अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट की फुल बेंच ने प्रशांत कुमार कटियार केस में तय कर दिया है कि चयनित अभ्यर्थी को उसी रिक्ति के सापेक्ष किसी अन्य विद्यालय में समायोजित करने का चयनबोर्ड को अधिकार है। इसी मामले में सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि जहां भी रिक्तयां हों या भविष्य में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी को समायोजित किया जाए। कोर्ट ने याची की दलील स्वीकार करते हुए चयन बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची को मौजूदा रिक्त या किसी अन्य रिक्ति के सापेक्ष तीन माह में समायोजित किया जाए।
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