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Prayagraj News: पिता पेंशनर तो कर्मचारी मां की मौत पर आश्रित की नियुक्ति से इन्कार का आदेश रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Mar 2024 03:47 AM IST
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Order of refusal to appoint dependent on death of mother while father is pensioner cancelled
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह कहते हुए नियुक्ति से इन्कार कर दिया गया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं। इसलिए नगर निगम कर्मचारी मां की मृत्यु पर उसे मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इन्कार करने के आदेश 20 मार्च 23 को रद्द कर दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें पेंशन पाने के आधार पर आश्रित नियुक्ति से इन्कार करने को नियमावली के विपरीत करार दिया गया है। साथ ही कहा गया कि नियमावली के उपबंधों के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाए। याची का मामला भी वैसा ही है।याची अधिवक्ता का कहना था कि अर्जी निरस्त करने के आदेश में पात्र न होने का कारण नहीं बताया गया है। यह भी कि आदेश सक्षम अधिकारी ने नहीं दिया है।
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