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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Order of inquiry of Chairman of Public Service Commission

लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की जांच का आदेश

Wed, 29 Aug 2018 02:10 AM IST
अमर उजाला, इलाहाबाद
अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Wed, 29 Aug 2018 02:10 AM IST
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जिला न्यायालय ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक आदि के खिलाफ दाखिल अर्जी पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच करा कर रिपोर्ट देने का एसएसपी को आदेश दिया है। यह आदेश सीजेएम मिथिलेश तिवारी ने वादी के अधिवक्ता मनीष खन्ना को सुनकर दिया है।
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प्रकरण उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग का है। वादी छात्रनेता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी है। वादी के अनुसार पीसीएस-2017 की मुख्य परीक्षा 19 जून 2018 को आयोजित हुई थी। परीक्षा में जो प्रश्नपत्र प्रथम पाली में वितरित किए जाने थे, वे द्वितीय पाली में वितरित कर दिए गए। प्रतियोगी छात्रों को समझाने के बजाय उन्हें उकसाया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। छात्र परीक्षा बहिष्कार पर उतर आए, सड़क जाम कर दिया। राहगीरों में भगदड़ मच गई और आगजनी की घटना भी हुई। वादी का कहना है कि इसके लिए अध्यक्ष और अन्य लोगों द्वारा जानबूझकर साजिश के तहत काम किया गया। कोर्ट ने प्रकरण की जांच कराना आवश्यक मानते हुए एसएसपी को आदेश दिया है। मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को होगी।
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लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अवनीश पांडेय की ओर से भी प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें अधिवक्ता विजय मिश्रा और भान प्रसाद दुबे को सुनकर कोर्ट ने पांच सितंबर तक आदेश सुरक्षित कर लिया है।
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