फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Order: High Court stayed the hearing in the criminal case against the Managing Director

आदेश : मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ आपराधिक मामले में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 20 Jan 2022 02:21 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 20 Jan 2022 02:21 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्याय के लिए जरूरी है कि उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

विज्ञापन
Order: High Court stayed the hearing in the criminal case against the Managing Director
Crime - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के कसया इलाके में सादे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए जाने के मामले में के एंड टी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन



इसके साथ ही मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि वाद के विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने भूपेंद्र सिंह व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन



हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में याची के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्याय के लिए जरूरी है कि उक्त कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। याची के खिलाफ दीपचंद सिंह ने तुर्कपट्टी थाने में आईपीसी की धारा 506 और 386 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। लेबर ट्रिब्यूनल लुधियाना में वाद दायर कर मुआवजा देने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन



याची पर आरोप था कि वह दो लोगों के साथ प्रतिवादी के घर गया और उसकी पत्नी की कनपटी पर बंदूक लगाकर उससे सादे पेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया था।



प्रतिवादी ने इसके लिए खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की तो सत्र न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को फिर से सुनवाई का आदेश दिया। याची ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ यहां अपील दायर कर थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed