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Prayagraj: महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के गवाह से जिरह का अवसर समाप्त, आरोपियों के अधिवक्ता नहीं हुए पेश

Fri, 01 Aug 2025 05:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 01 Aug 2025 05:25 PM IST
सार

जिला अदालत ने बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के तीसरे गवाह सुमित तिवारी से आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया। साथ ही अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया है।

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Opportunity to cross-examine the witness in Mahant Narendra Giri suicide case ended, advocates of the accused
नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला अदालत ने बाघम्बरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामले के तीसरे गवाह सुमित तिवारी से आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया। साथ ही अभियोजन को अगला गवाह पेश करने का आदेश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र की अदालत ने दिया है। मामले के आरोपी आनन्द गिरी, आद्या प्रसाद व उनके बेटे संदीप तिवारी अलग-अलग जेल में बंद हैं।

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ट्रायल के दौरान अभियोजन के गवाह सुमित तिवारी हर तारीख पर अदालत में मौजूद रहे लेकिन आरोपियों की ओर से जिरह के लिए कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं हुआ। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था लेकिन अधिवक्ताओं की गैर मौजूदगी के कारण फिर से जिरह नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट ने आरोपियों की ओर से जिरह करने का अवसर समाप्त कर दिया।

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