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High Court : लिंग परिवर्तन के नियम बनाने के लिए सरकार को एक माह की मोहलत, महिला सिपाही ने मांगी है अनुमति

Thu, 23 Nov 2023 06:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Nov 2023 06:19 PM IST
सार

महिला कांस्टेबल नेहा सिंह की याचिका पर लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अजित कुमार ने की। कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य को सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) के संदर्भ में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए कहा था।

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One month's time given to government to make rules for gender change
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) के लिए नियम बनाने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दिया है और याचिका को सुनवाई हेतु पांच जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया।राज्य सरकार ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। जिसमें बताया गया कि याची की सेक्स चेंज अर्जी निरस्त कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को इसी याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल कर डीजीपी लखनऊ के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी है।



महिला कांस्टेबल नेहा सिंह की याचिका पर लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अजित कुमार ने की। कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में राज्य को सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) के संदर्भ में राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए कहा था। इस पर कोर्ट ने अगली तारीख तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा याची के लंबित आवेदन पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। जिसे खारिज कर दिया है।

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