Nyayvid hanuman Mandir : अवैध निर्माण हटाने की पीडीए को एक और मोहलत, मंदिर के पास अवैध निर्माण पर कोर्ट सख्त
विगत कई महीने पूर्व हनुमान मंदिर के नाम हाईकोर्ट के अंबेडकर चौराहे पर अवैध निर्माण शुरू हुआ था। इसके खिलाफ अधिवक्ता सुनीता शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका दाखिल की गई है। पीडीए ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट चौराहे पर स्थित न्यायविद हनुमान मंदिर के बगल हो थे अवैध निर्माण को हटाने के लिए 19 जुलाई तक की मोहलत दी है। यह आदेश मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं।
गौरतलब है कि विगत कई महीने पूर्व हनुमान मंदिर के नाम हाईकोर्ट के अंबेडकर चौराहे पर अवैध निर्माण शुरू हुआ था। इसके खिलाफ अधिवक्ता सुनीता शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका दाखिल की गई है। पीडीए ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। हो चुके अवैध निर्माण की गिरने के लिए पीडीए न लोकसभा चुनाव खत्म होने तक की मोहलत मांगी थी, जिससे उसे पुलिस बल मिल सके। कोर्ट ने इस आश्वासन पर दो जुलाई की तारीख नियत की थी।
याची कर अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पीडीए की ओर से अवैध निर्माण अब तक नहीं गिराया गया। इससे नाराज कोर्ट ने पीडीए को अवैध निर्माण हटाने के लिए एक और मौका देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 जुलाई नियत की है।