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यूपी : अब वाहन स्वामी ही रखेंगे गाड़ी से संबंधित कागजात की फाइल, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ दफ्तर का चक्कर

Mon, 22 Jan 2024 04:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 22 Jan 2024 04:06 PM IST
सार

ऐसे में वाहन स्वामी के पास अपनी गाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद होगी। उसे आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

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Now only the vehicle owner will keep the file of documents related to the vehicle
वाहन। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नई गाड़ी खरीदने पर अब सिर्फ रसीद, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी फाइल वाहन स्वामी को सौंपी जाएगी। इस फाइल में फार्म 20 (आवेदन पत्र), फार्म 22 (वाहन निर्माण से संबंधित जानकारी), इंश्योरेंस व आरसी कागज मौजूद होगा। इसके पहले की व्यवस्था में यह फाइल आरटीओ कार्यालय में जमा रहती थी। मगर फाइलों का अतिरिक्त भार होने के कारण, मोटर एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं हाल ही इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस आधार पर अब यह फाइल परिवहन मुख्यालय से सीधे वाहन स्वामी के पते पर भेजी जाएगी।

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वहीं गाड़ी खरीदते समय संबंधित वाहन एजेंसी ग्राहक से एक शपथ पत्र लेगी। जिसमें इस प्रपत्र को व्यवस्थित रखने का संकल्प वाहन स्वामी को लेना होगा। वहीं प्रपत्र दाखिल करने के बाद यह फाइल 15 दिनों के भीतर वाहन स्वामी के लिखित पते पर पहुंच जाएगी। हालांकि इस फाइल को संबंधित मोटर एजेंसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस फाइल की एक प्रति आरटीओ कार्यालय में भी मौजूद रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर ओरिजनल प्रपत्र से इसका मिलान किया जा सकेगा।
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ऐसे में वाहन स्वामी के पास अपनी गाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद होगी। उसे आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस लिए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि ग्राहक से शपथ पत्र लेते समय इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाए। फिलहाल यह व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए लागू की गई है। वहीं व्यावसायिक वाहनों का प्रपत्र पूर्व की भांति आरटीओ कार्यालय में ही जमा रहेगा।

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करीब पांच हजार आरसी लंबित

पिछले वर्ष नवरात, दशहरा व दीपावली पर्व के अवसर पर खरीदे गए वाहनों में से लगभग पांच हजार (चार व दो पहिया वाहन शामिल को मिलाकर) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र अभी भी लंबित हैं। बताया जा रहा है कि अधिक वाहन बिक्री होने के कारण वाहन स्वामी को आरसी मिलने में अधिक समय लगता है। हालांकि जल्द ही सभी लंबित आरसी को वाहन स्वामी तक पहुंचा दिया जाएगा।


प्राइवेट वाहनों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। ऐसे में अपने वाहन संबंधित प्रपत्र को संभाल के रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। - राजीव चतुर्वेदी, एआरटीओ, प्रयागराज।

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