फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Not just the child's wishes, but their bright future and well-being are paramount: High Court.

बच्चे की मर्जी ही नहीं, उसका उज्ज्वल भविष्य और कल्याण सर्वोपरि : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Not just the child's wishes, but their bright future and well-being are paramount: High Court.
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभिरक्षा तय करते समय बच्चे की इच्छा ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती, उसका सर्वोत्तम कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा और बेहतर भविष्य भी सर्वोपरि होता है। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची की अभिरक्षा उसके पिता और सौतेली मां को सौंप दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने एटा निवासी सौरभ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
सौरभ की बेटी के जन्म के तुरंत बाद उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। ऐसे में बच्ची एटा में अपने नाना-नानी के पास रह रही थी। सौरभ राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने याचिका दायर कर बच्ची की अभिरक्षा मांगी थी। आदेश पर बच्ची अदालत में उपस्थित हुई और उसने नाना-नानी के साथ ही रहने की इच्छा जताई। इस पर पिता ने कोर्ट को बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने 2025 में दूसरी शादी की थी। कोर्ट में दूसरी पत्नी ने बच्ची की पूरी देखभाल का आश्वासन दिया।
विज्ञापन

स्थिर माहौल : कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि बच्ची के नाना-नानी की उम्र 65 से 67 वर्ष के बीच है और वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बच्ची का नाना-नानी से भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन आठ साल उम्र में वह अपने भविष्य के नफा-नुकसान को समझने में सक्षम नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने माना कि माता-पिता बच्ची को बेहतर शिक्षा, सुरक्षा और एक स्थिर पारिवारिक माहौल देने के लिए अधिक उपयुक्त स्थिति में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

भावनात्मक जुड़ाव का सम्मान:
कोर्ट ने नाना-नानी के प्रति बच्ची के लगाव को देखते हुए उन्हें मुलाकात का अधिकार दिया है, ताकि रिश्ता बना रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article