Allahabad High Court : माफिया अतीक के भाई अशरफ को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 04 Mar 2023 09:19 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी को जमानत को प्रायर्टी नहीं दी जा सकती। जमानत देते समय अपराध की प्रकृति सबूतों व समाज पर पड़ने वाले असर पर विचार किया जाना चाहिए।
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