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अपनी मर्जी से गई पत्नी को लाने के लिए नही है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका -हाईकोर्ट

Sun, 28 Feb 2021 01:24 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 28 Feb 2021 01:24 AM IST
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No habeas corpus petition to bring wife of her own free will
allahabad high court - फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को अवैध निरुद्धि से छुड़ाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की जा सकती है। अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर गई पत्नी को वापस लाने के लिए बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं की जा सकती।
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यह आदेश न्यायमूर्ति डा वाईके श्रीवास्तव ने मुजफ्फरनगर की सोनिया की तरफ से दाखिल पति की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में बताया गया याची पति को छोड़कर अपनी मर्जी से गई है। उसे किसी ने अवैध निरुद्धि में नहीं रखा है। कोर्ट ने कहा ऐसी याचिका पोषणीय नहीं है।
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