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निठारी कांड : कोली, पंढेर और सीबीआई के वकीलों की बहस पूरी, अब सुनवाई 21 अगस्त को

Sat, 15 Jul 2023 12:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 15 Jul 2023 12:12 PM IST
सार

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी ने बहुचर्चित प्रकरण की हफ्तेभर तक नियमित सुनवाई की। इसमें सुरेंद्र कोली की तरफ से अधिवक्ता युग चौधरी, उनके सहयोगी अधिवक्ता पयोसी रॉय व सिद्घार्थ ने दलीलें पेश कीं।

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Nithari scandal: Moninder and Surendra Koli's death sentence verdict secured, debate going on for a week
मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नोएडा के निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पढेर की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बचाव पक्ष और सीबीआई के वकीलों की ओर से शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मामले से जुड़े भारी-भरकम दस्तावेजों का परिशीलन और परीक्षण करने के बाद अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी। जरूरत लगने पर पक्ष-विपक्ष का स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा।

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हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी ने बहुचर्चित प्रकरण की हफ्तेभर तक नियमित सुनवाई की। इसमें सुरेंद्र कोली की तरफ से अधिवक्ता युग चौधरी, उनके सहयोगी अधिवक्ता पयोसी रॉय व सिद्घार्थ ने दलीलें पेश कीं। निठारी कांड के सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को निर्दोष बताने की पुरजोर कोेशिश उनके अधिवक्ता मनीषा भंडारी और उनके सहयोगी अधिवक्ता ओमकार श्रीवास्तव, सैयद मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला तहमी, शिवम पांडे, शाश्वत सिद्घांत व ध्रुव चंद्रा ने की।

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सीबीआई के अधिवक्ताओं संजय यादव व जितेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कोली और पंढेर को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखने के लिए कई तर्क दिए। कहा, निचली अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों के कारण ही इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस के दौरान तथ्यों और विधिक प्रश्नों पर सवाल-जवाब भी किए। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले को 21 अगस्त को सूचीबद्घ करने का आदेश दिया।

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