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निठारी कांड: दुष्कर्म, हत्या और रक्तपान के आरोपी सुरेंद्र कोली व पंढेर की सजा के लिए हाईकोर्ट ने निर्धारित की तिथि

Mon, 14 Feb 2022 10:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Feb 2022 10:41 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने कई केसों में अदालत से फांसी की सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है।

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Nithari case: There will be a hearing in the High Court against the punishment of accused Surendra Koli and Pandher
Prayagraj News : सुरेंद्र कोली। सोशल मीडिया - फोटो : social media

विस्तार

निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और सह अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर की सजा के खिलाफ  सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले में सीबीआई को जवाबी हलफनामे के साथ पीड़िताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने कई केसों में अदालत से फांसी की सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपीलों की सुनवाई करते हुए दिया है।
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हाईकोर्ट ने इससे पहले भी सीबीआई को कई बार समय देकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली तारीख तीन मार्च तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो मामले में सीबीआई के जांच अधिकारी हाजिर होकर देरी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

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सीबीआई कोर्ट सुना चुकी है फांसी की सजा
कोली की तरफ  से अर्जी दाखिल कर पिंकी सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। आरोपी कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डॉ. विनोद कुमार की देखरेख में किए गए पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश किया जाए। सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि जवाबी हलफनामा का ड्राफ्ट तैयार कर विभाग को भेजा गया है।



कोर्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए कुछ दिन का और समय दे। इस पर कोर्ट ने तीन मार्च की तारीख तय की। सुरेंद्र कोली पर बच्चियों के साथ दुराचार करने, हत्या कर खून पीने व मांस खाने का आरोप है। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। निठारी नाले में नर कंकाल मिलने के बाद जांच में कई बच्चियों से दुष्कर्म और हत्याकांड का खुलासा हुआ था।

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