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निठारी कांड : कोली व पंढेर को फांसी के खिलाफ अपीलों की सुनवाई टली, अब पांच जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Mon, 10 Apr 2023 06:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 10 Apr 2023 06:35 PM IST
सार

निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई पांच जुलाई के लिए टल गई है। कोली के अधिवक्ता के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

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Nithari case: Hearing of appeals against hanging of Koli and Pandher postponed, now next hearing will be held
Prayagraj News : सुरेंद्र कोली। सोशल मीडिया - फोटो : social media

विस्तार

निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई पांच जुलाई के लिए टल गई है। कोली के अधिवक्ता के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। हालांकि पंढेर के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का विरोध किया, किंतु कोली के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने भी पक्ष रखा।

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मालूम हो कि सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोप लगाया कि कोली ने दर्जनों लड़कियों को प्रलोभन देकर घर में बुलाया और  दुष्कर्म व हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया। निठारी की कई लड़कियों के लापता होने और नाले से कंकाल मिलने पर मीडिया में उछाल के बाद जांच में पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ।
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पंढेर की कोठी में केयरटेकर कोली गंभीर अपराध करता था। कोली को एक केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी पर अमल होने में देरी के कारण हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। अभी नौ केसो में सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन है। पंढेर को दो केसों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास व अन्य सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन है।

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