{"_id":"60f99e515699cf79d23fc7fc","slug":"new-guide-line-issued-for-district-courts-instructions-to-allow-entry-only-in-minimum-number","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला अदालतों के लिए नई गाइड लाइन जारी, न्यूनतम संख्या में ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला अदालतों के लिए नई गाइड लाइन जारी, न्यूनतम संख्या में ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश
Thu, 22 Jul 2021 10:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 22 Jul 2021 10:05 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में कार्य को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे।
विज्ञापन
allahabad high court
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों में कार्य को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उक्त गाइडलाइन के अनुसार ही न्यायालय का कार्य संपादित किया जाए।
जिला जज इलाहाबाद अमरजीत त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। मगर वह पक्षकारों को मुकदमों में हाजिर होने से रोकेंगे नहीं सिवाय तब जबकि किसी को कोई बीमारी हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने शनिवार व रविवार को न्यायालय बंद रखने तथा इस अवधि में पूरे न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया है।
यह भी कहा है कि सभी न्यायिक अधिकारी वात कार्यों अधिवक्ता अपना काम खत्म होते ही न्यायालय परिसर छोड़ दें। यदि जिला प्रशासन या सीएमओ को लगता है की कोविड-19 की वजह से न्यायालय परिसर को बंद किए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सूचना हाईकोर्ट को देते हुए न्यायालय परिसर बंद किया जाए। हाईकोर्ट ने हर दिन निर्णीत होने वाले मुकदमों व प्रार्थना पत्रों की सूचना ई सर्विस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा कोविड-19 को लेकर समय-समय पर जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिला अधिवक्ता संघ से भी अपेक्षा की गई है कि वह इस कार्य में अपना सहयोग देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला जज इलाहाबाद अमरजीत त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि न्याय कक्ष में न्यूनतम संख्या में वादकारी व अधिवक्ता उपस्थित होंगे। मगर वह पक्षकारों को मुकदमों में हाजिर होने से रोकेंगे नहीं सिवाय तब जबकि किसी को कोई बीमारी हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने शनिवार व रविवार को न्यायालय बंद रखने तथा इस अवधि में पूरे न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
यह भी कहा है कि सभी न्यायिक अधिकारी वात कार्यों अधिवक्ता अपना काम खत्म होते ही न्यायालय परिसर छोड़ दें। यदि जिला प्रशासन या सीएमओ को लगता है की कोविड-19 की वजह से न्यायालय परिसर को बंद किए जाने की आवश्यकता है तो इसकी सूचना हाईकोर्ट को देते हुए न्यायालय परिसर बंद किया जाए। हाईकोर्ट ने हर दिन निर्णीत होने वाले मुकदमों व प्रार्थना पत्रों की सूचना ई सर्विस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा कोविड-19 को लेकर समय-समय पर जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाए। जिला अधिवक्ता संघ से भी अपेक्षा की गई है कि वह इस कार्य में अपना सहयोग देगा।
विज्ञापन