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मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल
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मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर आपत्ति दाखिल
चार सितंबर को होगी सुनवाई
प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की वैधता को मोदी के वकीलों ने चुनौती दी है। कहा गया कि याचिका दोषपूर्ण होने के कारण पोषणीय नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। मोदी के वाराणसी लोक सभा चुनाव के खिलाफ बर्खास्त सीआरपीएफ जवान तेजबहादुर यादव ने याचिका दाखिल की है। मोदी के वकीलों की आपत्ति पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सितंबर की तिथि तय की है। याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने याची के अधिवक्ता को आपत्ति का जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र जैन और केआर सिंह जबकि याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की। मोदी के वकीलों की आपत्ति थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत याचिका में वाद कारण स्पष्ट करना जरूरी है, जबकि यह याचिका बिना वाद कारण स्पष्ट किए दाखिल की गई है। इसी आधार पर खारिज की जाए। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है।
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चार सितंबर को होगी सुनवाई
प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की वैधता को मोदी के वकीलों ने चुनौती दी है। कहा गया कि याचिका दोषपूर्ण होने के कारण पोषणीय नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। मोदी के वाराणसी लोक सभा चुनाव के खिलाफ बर्खास्त सीआरपीएफ जवान तेजबहादुर यादव ने याचिका दाखिल की है। मोदी के वकीलों की आपत्ति पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सितंबर की तिथि तय की है। याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने याची के अधिवक्ता को आपत्ति का जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र जैन और केआर सिंह जबकि याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की। मोदी के वकीलों की आपत्ति थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत याचिका में वाद कारण स्पष्ट करना जरूरी है, जबकि यह याचिका बिना वाद कारण स्पष्ट किए दाखिल की गई है। इसी आधार पर खारिज की जाए। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है।
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