Narendra Giri Case : बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या तिवारी ने हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले के आरोपी आद्या तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। कोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे ट्रायल की जानकारी तलब की है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले के आरोपी आद्या तिवारी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। कोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे ट्रायल की जानकारी तलब की है। पूछा है कि ट्रायल किस स्तर पर है। देरी की क्या वजह है। अब मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है। मामला प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाना क्षेत्र का है। 20 सितंबर 2021 को श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के गेस्ट हाउस में महंत नरेंद्र गिरि मृत पाए गए थे। इसकी एफआईआर जॉर्जटाउन थाने में अमर गिरि ने दर्ज कराई थी।
नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि समेत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी इस मामले में आरोपी हैं। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जेल में बंद हैं। आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है।
जेल में रहने के दौरान ही 31 मार्च 2023 को जिला जज की अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और अपराधिक षडयंत्र की धाराओं में आरोप सृजित करने के साथ ही मामले का ट्रायल शुरू हो गया। इसी बीच आद्या प्रसाद तिवारी ने ट्रायल में हो रही देरी को आधार बना कर जमानत पर रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।