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मुट्ठीगंज हत्याकांड : दहेज हत्या में फर्नीचर कारोबारी अंशु केसरवानी की जमानत खारिज

Sat, 31 Aug 2024 06:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Aug 2024 06:29 PM IST
सार

पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह रेस्क्यू करके घरवालों को बाहर निकाला। फिर भी इस अग्निकांड में आरोपी अंशु के पिता राजेंद्र केसरवानी (64) और माता पत्नी शोभा देवी (62) की जल कर मौत हो गई थी और घर स्वाहा।

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Muthiganj murder case: Bail of furniture businessman Anshu Kesarwani rejected in dowry death.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी फर्नीचर कारोबारी अंशु केसरवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुन कर दिया। मामला मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। 19 मार्च 2024 की रात के सत्तीचौरा मुहल्ले में रहने वाले फर्नीचर कारोबारी अंशु केसरवानी की 21 वर्षीय पत्नी अंशिका ने फंदे पर लटककर जान दे दी। आत्महत्या की खबर पाकर ससुराल पहुंचे मायके वालों के बीच जमकर विवाद हुआ, रात करीब 11 बजे के बाद अचानक घर में तोड़फोड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते आग लग गई, जिसे देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।

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पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह रेस्क्यू करके घरवालों को बाहर निकाला। फिर भी इस अग्निकांड में आरोपी अंशु के पिता राजेंद्र केसरवानी (64) और माता पत्नी शोभा देवी (62) की जल कर मौत हो गई थी और घर स्वाहा। अंशु के परिजनों ने मृतका के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए अगजनी करने का आरोप लगाया था। वहीं मृतका के पिता झलवा निवासी सरदारी लाल ने पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या समेंत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप लगाया कि बेटी अंशिका की शादी 13 फरवरी 2023 को कारोबारी अंशु के साथ हुई थी। ससुरालीजन दहेज में 20 लाख रुपये की मांग को लेकर बेटी को तंग करते थे। इससे तंग आ कर बेटी ने आत्महत्या कर ली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति अंशु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। अंशु ने जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अपराध की गंभीरता के मद्देनजर जिला जज की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।

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