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फैसला: युवती ने धर्म बदलकर की शादी, हाई कोर्ट ने कहा- वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करे पुलिस

Wed, 26 May 2021 10:34 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 26 May 2021 10:34 PM IST
सार

याची का कहना है कि वह जन्म से मुस्लिम है किंतु उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी है और अखबार में प्रकाशित भी कराया है। याची बालिग है। 

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muslim girl converted to hindu religion and girl pleaded from allahabad High Court for protection
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिंदू धर्म स्वीकार कर अपनी पसंद से शादी करने वाली युवती ने घर वालों से जान का खतरा जताते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को यती उर्फ कहकशा की जीवन की सुरक्षा करने और स्थानीय पुलिस को उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न  करने का निर्देश दिया है। 
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साथ ही सुनिश्चित करने को कहा है कि याची के पिता या परिवार वाले, उनके मित्र कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से या शारीरिक रूप से कोई क्षति न पहुंचाने पाएं। कोर्ट ने याची के पिता को नोटिस जारी कर सीजेएम से नोटिस प्राप्त होने की रिपोर्ट मांगी है। 
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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यती की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वह जन्म से मुस्लिम है किंतु उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी है और अखबार में प्रकाशित भी कराया है। याची बालिग है। 
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उसने अपनी मर्जी से 16 अप्रैल 21 को हिंदू रीति से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। किंतु उसके पिता व परिवार वाले नाराज हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याची ने इचौली थाना पुलिस से सुरक्षा गुहार लगाई है लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई है। 

कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है ।याचिका की सुनवाई 23 जून को होगी। कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि याची को सुरक्षा दें और देखें कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाने पाए। याची के पिता या दोस्त उसके घर न जाएं । न ही फोन करें। वे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाने पाएं।
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