{"_id":"5f7ef15336cb7313404003e7","slug":"munna-bajrangi-murder-case-update-cbi-to-do-further-hearing-as-allahabad-hc-directs","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुन्ना बजरंगी हत्याकांड: अब सीबीआई करेगी मामले की सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुन्ना बजरंगी हत्याकांड: अब सीबीआई करेगी मामले की सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
Mon, 12 Oct 2020 01:43 AM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 12 Oct 2020 01:43 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या कांड की सुनवाई सीबीआई अदालत गाजियाबाद में करने का निर्देश दिया है। इस मामले में आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है जिसकी सुनवाई अब सीबीआई कोर्ट करेगी।
विज्ञापन
कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाए। यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
विज्ञापन
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाए, ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
विज्ञापन
इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षडयंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि षडयंत्र के पीछे के लोगों का पता लगाया जाए और पता किया जाए कि क्या वास्तव में सुनील राठी ने ही हत्या की है। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर केस के सीबीआई अदालत में तबादले की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।