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सांसद विनोद सोनकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त

Wed, 10 Mar 2021 12:38 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Mar 2021 12:38 AM IST
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MP Vinod Sonkar acquitted in case of violation of code of conduct
vinod sonkar - फोटो : social media
 स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने सांसद विनोद सोनकर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मुकदमे में शासन द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। 
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यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह को सुन कर दिया है। घटना तीन अप्रैल 2014 की कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र की है। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी विनोद सोनकर के वाहन से पुलिस ने प्रचार सामग्री और डायरी बरामद की थी।
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पुलिस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की पत्रावली स्पेशल कोर्ट में लंबित चल रही है। अभियोजन की ओर से मुकदमा वापसी की अर्जी शासन के निर्देशों का हवाला देकर किया गया। अर्जी में कहा गया कि प्रकरण चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है ।
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अपराध सामान्य प्रकृति का है। किसी संपत्ति की क्षति नहीं हुई है। जनता का कोई गवाह नहीं है। विवेचना में आचार संहिता लागू होने के संबंध में अधिसूचना संलग्न नहीं की गई है।


अभियोजन ने मुकदमा वापस किए जाने की अनुमति प्रदान करने की याचना की है। कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली और मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी तथा आरोपी विनोद सोनकर को उक्त अपराध से दोषमुक्त कर दिया है। 
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