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नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माना बढ़ाने को चुनौती

Wed, 25 Sep 2019 01:12 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 01:12 AM IST
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Motor Vehilce Act 2019
Motor Vehilce Act 2019
पुराने नियम का ही कड़ाई से पालन करने की मांग
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प्रयागराज। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए मोटर वाहन अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता पूजा मिश्रा ने याचिका दाखिल कर कहा है कि वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के नाम पर जुर्माना बढ़ाने का निर्णय उचित नहीं है। याची का कहना है कि दुर्घटनाएं सड़कों की खस्ता हालत, नियमों का उल्लंघन करने और खराब ड्राइविंग के कारण हो रही हैं।

याचिका में कहा गया कि यदि सरकार पुराने नियम का ही कड़ाई से पालन करवाए और सड़कों की मरम्मत कराकर उनको दुरुस्त रखें तो दुघर्टनाओें में कमी लाई जा सकती है। याची का कहना है कि सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। मोटर वाहन एक्ट में संशोधन कर आम लोगों पर भारी जुर्माना लगाकर जबरन वसूली की जा रही है। सड़कों में गड्ढे होने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन न करने के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। याचिका में जुर्माना राशि में कमी कर नियमों का कड़ाई से पालन करवाने की मांग की गई है। जनहित याचिका की सुनवाई 27 सितंबर को होने की संभावना है।
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