फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Manually notice will now be accepted in the Office of the Chief Permanent Attorney

मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में अब मैनुअली नोटिस ही स्वीकार होंगे

Fri, 24 Jul 2020 09:17 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 Jul 2020 09:17 PM IST
विज्ञापन
Manually notice will now be accepted in the Office of the Chief Permanent Attorney
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा सोमवार से मुकदमों की सुनवाई खुली अदालत में भी करने के निर्णय को देखते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय ने भी ई-मेल से मुकदमों के नोटिस स्वीकार करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि हाईकोर्ट में दाखिल होने वाले जिन सिविल मुकदमों में राज्य सरकार पक्षकार है, उनके नोटिस अब मैनुअली स्वीकार किए जाएंगे।
विज्ञापन


मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि ई-मेल से भेजे नोटिस अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिन वकीलों ने 23 जुलाई के बाद के ई-मेल से जो भी नोटिस भेजे हैं, उन्हें फिर से मैनुअली नोटिस अनुभाग में उपलब्ध कराकर नोटिस नंबर प्राप्त करना होगा। इससे पूर्व शासकीय अधिवक्ता कार्यालय भी ई-मेल से नोटिस न लेकर मैन्युअल नोटिस लेने का निर्णय कर चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed