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मंडी समिति के सचिव के निलंबन व तबादले पर रोक
Wed, 17 Jun 2020 12:25 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 Jun 2020 12:25 AM IST
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Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि उत्पादन मंडी समिति ललितपुर के सचिव संजय यादव के निलंबन और तबादले पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार और मंडी परिषद निदेशालय लखनऊ से जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी ललितपुर ने सचिव को निलंबित करते हुए कोविड 19 कंट्रोल रूम में अटैच कर दिया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सचिव संजय यादव की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना है कि मंडी समिति के सचिव के नियुक्ति प्राधिकारी मंडी परिषद के निदेशक है। निलंबन या तबादला करने का उन्हें ही अधिकार है। जिलाधिकारी को सचिव को निलंबित कर तबादले का अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है।
याची अधिवक्ता शर्मा का कहना है कि जिलाधिकारी को तबादले की संस्तुति भेजने का अधिकार है। इससे अधिक नहीं। किन्तु उन्होंने निलंबित कर तबादला स्वयं कर दिया। निदेशक ने यह अधिकार जिलाधिकारी को नहीं सौंपा है। और न ही निदेशक को ऐसा करने का अधिकार है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के 13 अप्रैल 20 एवं 13 मई 20 को पारित दोनो आदेशों पर रोक लगा दी है।
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याची के अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना है कि मंडी समिति के सचिव के नियुक्ति प्राधिकारी मंडी परिषद के निदेशक है। निलंबन या तबादला करने का उन्हें ही अधिकार है। जिलाधिकारी को सचिव को निलंबित कर तबादले का अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया है।
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याची अधिवक्ता शर्मा का कहना है कि जिलाधिकारी को तबादले की संस्तुति भेजने का अधिकार है। इससे अधिक नहीं। किन्तु उन्होंने निलंबित कर तबादला स्वयं कर दिया। निदेशक ने यह अधिकार जिलाधिकारी को नहीं सौंपा है। और न ही निदेशक को ऐसा करने का अधिकार है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के 13 अप्रैल 20 एवं 13 मई 20 को पारित दोनो आदेशों पर रोक लगा दी है।
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