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जूते-चप्पल, टेलरिंग की भी खुलेंगी दुकानें
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lockdown 4 guidelines
- फोटो : CITY DESK
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प्रयागराज। बाजार खोलने की बुधवार से नई गाइडलाइन लागू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। नई व्यवस्था में प्रशासन ने कई और बाजारों को ट्रायल पर खोलने के साथ अन्य वस्तुओं की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है। इसमें जूते-चप्पल, टेलरिंग, साइकिल आदि की दुकानें शामिल हैं। बड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने सभी तरह के फेरी और पटरी दुकानदारों को भी अनुमति दी है। दुकानें सुबह सात से शाम छह बजे तक ही खुलेंगी।
लाकडाउन-4 के अंतर्गत पहले सप्ताह में लागू व्यवस्था की अवधि शनिवार को ही खत्म हो गई थी, लेकिन त्योहार को देखते हुए मंगलवार तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार से बाजार खोलने की नई व्यवस्था लागू होगी। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद नई गाइडलाइन मंगलवार देर रात जारी कर दी गई। इसके तहत पूरे जिले में सभी दिन खुलने वाली दुकानों की सूची बढ़ा दी गई है। सिविल लाइंस, कटरा, सुलेमसराय के अलावा कई अन्य बाजारों को भी ट्रायल के तौर पर खोलने का निर्णय लिया गया है। 31 मई के बाद लाकडाउन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओेर से नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। उसी के अनुसार आगे भी व्यवस्था लागू की जाएगी।
एडीएम सिटी ने बताया कि वर्तमान में खुलने वाली दुकानों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाजार खोलने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सतीश चंद्र केसरवानी, संतोष पनामा, विजय अरोरा, विजय वैश्य, कुलदीप सोनी, सोहैल अहमद, सुशील खरबंदा, योगेश गोयल, मोहम्मद कादिर, शिवशंकर सिंह, विपुल मित्तल, रमेश केसरवानी, महेंद्र गोयल आदि मौजूद रहे।
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पूरे जिले में प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें (साप्ताहिक बंदी छोड़कर)
0 हार्डवेयर-पेंट, लोहे की दुकान-सरिया-एेंगल आदि, सेनेटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, आटोमोबाइल, आटो पार्ट्स, टायर ट्यूब, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, आटो गैरेज (रिपेयरिंग कार्य गैरेज के अंदर किया जाएगा), टिंबर स्टोर, चश्मे की दुकान, बुक, स्टेशनरी एवं मोहर, फर्नीचर, प्लाईबोर्ड, माइका, ज्वेलरी, कास्मेटिक जनरल स्टोर, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, ग्लास, एल्युनियम फ्रेम, हाउसिंग मैटेरियल, जूते-चप्पल, टेलरिंग, फेरीवाले, पटरी की दुकानें सभी प्रकार की, साइकिल दुकान (संपूर्ण रूप से)।
ट्रायल के तौर पर खुलेंगी दुकानें
खुल्दाबाद, रोशनबाग, नखास कोहना, बड़ी स्टेशन मार्केट, शाहगंज बाजार, राजापुर, चौक, खोवा मंडी, बहादुरगंज, चक जीरो रोड, राम भवन, तेलियरगंज, गोविंदपुर को छोड़ते हुए शहर एवं ग्रामीण तथा नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानें रोस्टर के तहत खोली जाएंगी। रोस्टर के तहत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल, बर्तन एवं क्राकरी, प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स, खेल एवं गिफ्ट आइटम की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कंप्यूटर एवं आईटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स (ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी), वस्त्रालय एवं साड़ी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिर्फ होम डिलेवरी
0 पूरे जिले में रेस्टोरेंट-किचेन की दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाना या नाश्ता नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ होम डिलेवरी की सुविधा होगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ खरीदारी की सुविधा होगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर संचालित कैंटीन आदि भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
इन पर प्रतिबंध
0 सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली या लाकडाउन में फंसे पर्यटकों एवं क्वारंटीन करने के उपयोग में आने वाली सर्विसेज को छोड़कर अन्य सत्कार सेवाएं (हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज) भी प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, एसेंबली हाल तथा इस तरह के अन्य स्थान की गतिविधियां भी स्थगित रहेंगी।
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लाकडाउन-4 के अंतर्गत पहले सप्ताह में लागू व्यवस्था की अवधि शनिवार को ही खत्म हो गई थी, लेकिन त्योहार को देखते हुए मंगलवार तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब बुधवार से बाजार खोलने की नई व्यवस्था लागू होगी। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद नई गाइडलाइन मंगलवार देर रात जारी कर दी गई। इसके तहत पूरे जिले में सभी दिन खुलने वाली दुकानों की सूची बढ़ा दी गई है। सिविल लाइंस, कटरा, सुलेमसराय के अलावा कई अन्य बाजारों को भी ट्रायल के तौर पर खोलने का निर्णय लिया गया है। 31 मई के बाद लाकडाउन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओेर से नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। उसी के अनुसार आगे भी व्यवस्था लागू की जाएगी।
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एडीएम सिटी ने बताया कि वर्तमान में खुलने वाली दुकानों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाजार खोलने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सतीश चंद्र केसरवानी, संतोष पनामा, विजय अरोरा, विजय वैश्य, कुलदीप सोनी, सोहैल अहमद, सुशील खरबंदा, योगेश गोयल, मोहम्मद कादिर, शिवशंकर सिंह, विपुल मित्तल, रमेश केसरवानी, महेंद्र गोयल आदि मौजूद रहे।
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पूरे जिले में प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें (साप्ताहिक बंदी छोड़कर)
0 हार्डवेयर-पेंट, लोहे की दुकान-सरिया-एेंगल आदि, सेनेटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, आटोमोबाइल, आटो पार्ट्स, टायर ट्यूब, फल, सब्जी, दूध, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, आटो गैरेज (रिपेयरिंग कार्य गैरेज के अंदर किया जाएगा), टिंबर स्टोर, चश्मे की दुकान, बुक, स्टेशनरी एवं मोहर, फर्नीचर, प्लाईबोर्ड, माइका, ज्वेलरी, कास्मेटिक जनरल स्टोर, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, ग्लास, एल्युनियम फ्रेम, हाउसिंग मैटेरियल, जूते-चप्पल, टेलरिंग, फेरीवाले, पटरी की दुकानें सभी प्रकार की, साइकिल दुकान (संपूर्ण रूप से)।
ट्रायल के तौर पर खुलेंगी दुकानें
खुल्दाबाद, रोशनबाग, नखास कोहना, बड़ी स्टेशन मार्केट, शाहगंज बाजार, राजापुर, चौक, खोवा मंडी, बहादुरगंज, चक जीरो रोड, राम भवन, तेलियरगंज, गोविंदपुर को छोड़ते हुए शहर एवं ग्रामीण तथा नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानें रोस्टर के तहत खोली जाएंगी। रोस्टर के तहत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल, बर्तन एवं क्राकरी, प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स, खेल एवं गिफ्ट आइटम की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कंप्यूटर एवं आईटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स (ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं होगी), वस्त्रालय एवं साड़ी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।
खुलेंगे रेस्टोरेंट, सिर्फ होम डिलेवरी
0 पूरे जिले में रेस्टोरेंट-किचेन की दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाना या नाश्ता नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ होम डिलेवरी की सुविधा होगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ खरीदारी की सुविधा होगी। बस डिपो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर संचालित कैंटीन आदि भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
इन पर प्रतिबंध
0 सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, मसाज सेंटर की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली या लाकडाउन में फंसे पर्यटकों एवं क्वारंटीन करने के उपयोग में आने वाली सर्विसेज को छोड़कर अन्य सत्कार सेवाएं (हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज) भी प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, एसेंबली हाल तथा इस तरह के अन्य स्थान की गतिविधियां भी स्थगित रहेंगी।