{"_id":"60bb7e6d33f6d92d3c0a5fde","slug":"live-streaming-of-cases-may-start-in-allahabad-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो सकती है मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो सकती है मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग
Sat, 05 Jun 2021 07:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Jun 2021 07:08 PM IST
सार
- जनहित याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन ने दिया जवाब, कर रहे विचार
- सुप्रीमकोर्ट की ई कमेटी ने सुनवाई के सीधे प्रसारण पर मांगा है जवाब
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू किया जा सकता है। हाईकोर्ट प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। सुप्रीमकोर्ट की ई कमेटी ने भी मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण पर उच्च न्यायालयों से सुझाव मांगे है। एक अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के वकील ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर से विचार चल रहा है। सुप्रीमकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से सुझाव मांगे हैं। जिस पर विचार चल रहा है।
अधिवक्ता और विधि संवाददाता अरीबुद्दीन व चार अन्य विधि छात्रों की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशीष मिश्र ने पीठ को बताया कि सुप्रीमकोर्ट की ई कमेटी ने इस संबंध में पांच दिन पूर्व दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उसके तहत मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के मुदे पर विचार और सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि पत्रकारों को भी कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी जाए और उनका इंट्री पास बनाया जाए। कोर्ट रूम से लाइव अपडेट की अनुमति दी जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की ओर से इसके जवाब में कहा गया कि कोर्ट में जाने पर कोई रोक नहीं है। याचिका पर छह सप्ताह के बाद 27 जुलाई को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिवक्ता और विधि संवाददाता अरीबुद्दीन व चार अन्य विधि छात्रों की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशीष मिश्र ने पीठ को बताया कि सुप्रीमकोर्ट की ई कमेटी ने इस संबंध में पांच दिन पूर्व दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उसके तहत मुकदमों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के मुदे पर विचार और सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विज्ञापन
याचिका में यह भी मांग की गई है कि पत्रकारों को भी कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी जाए और उनका इंट्री पास बनाया जाए। कोर्ट रूम से लाइव अपडेट की अनुमति दी जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की ओर से इसके जवाब में कहा गया कि कोर्ट में जाने पर कोई रोक नहीं है। याचिका पर छह सप्ताह के बाद 27 जुलाई को सुनवाई होगी।
विज्ञापन