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High Court : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, मेजा थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा

Thu, 28 Nov 2024 03:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 28 Nov 2024 03:31 PM IST
सार

पीड़िता के भाई ने 2014 में मेजा थाने में मनोज कुमार शुक्ला निवासी जिला हरदोई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग छोटी बहन का उसने 20 जून 2014 की सुबह अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी के घर से बरामद हुई थी।

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Life imprisonment to the person convicted of raping a minor, case was registered in Meja police station
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी व मनोज कुमार तिवारी को सुनकर दिया।

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पीड़िता के भाई ने 2014 में मेजा थाने में मनोज कुमार शुक्ला निवासी जिला हरदोई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग छोटी बहन का उसने 20 जून 2014 की सुबह अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता आरोपी के घर से बरामद हुई थी।

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आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। दोनों आर्य समाज में शादी करके पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। हालांकि, न्यायालय में पीड़िता नाबालिग साबित हुई। इस पर अदालत ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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